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परिवहन  अधिकारियों  की  मिलीभगत  से  संचालित  अवैध  गतिविधियों,  जन सुरक्षा  को खतरे में डालने,  राजस्व  की  लूट  और  सर...
29/12/2025

परिवहन अधिकारियों की मिलीभगत से संचालित अवैध गतिविधियों, जन सुरक्षा को खतरे में डालने, राजस्व की लूट और सरकारी नीतियों की अवहेलना RTO , TC UP अधिकारियों द्वारा सांठगांठ, भ्रष्टाचार एवं केंद्रीय मोटर यान नियमों के उल्लंघन और कतिपय गैस किट निर्माताओं के मध्य व्याप्त 'अनैतिक सांठगांठ' तथा उनके द्वारा किए जा रहे 'आपराधिक कृत्य' के संबंध

मेरठ RTO के द्वारा अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश की गयी और सरकार को धोखा देने केलिए गैस किट निर्माता को नोटिस जार...
20/12/2025

मेरठ RTO के द्वारा अपनी गलतियों में सुधार करने की कोशिश की गयी और सरकार को धोखा देने केलिए गैस किट निर्माता को नोटिस जारी किए गए। अब यह देखना है की य नोटिस केवल दिखाने के लिए है या सरकार को धोखा देने और लोगो की जान से खिलवाड़ करने के लिए कोई कार्यवाही भी करेंगे

प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाइब्रिड वाहनों के सम्बन्ध में देश के अन्य राज्यों में भी कार्यवाही क...
11/12/2025

प्रधानमंत्री कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार हाइब्रिड वाहनों के सम्बन्ध में देश के अन्य राज्यों में भी कार्यवाही की जा रही है। जिसके अंतर्गत निर्माताओं को कारण बताओ नोटिस जारी किये गए है।

बिना किसी आधिकारिक अनुमति के फर्जी पत्रों पर हाइब्रिड वाहनों को सीएनजी गैस किट पर परिवर्तन करने के सम्बन्ध में किसी भी प...
16/10/2025

बिना किसी आधिकारिक अनुमति के फर्जी पत्रों पर हाइब्रिड वाहनों को सीएनजी गैस किट पर परिवर्तन करने के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार की जानकारी नहीं देने के कारण राज्य सुचना आयोग के द्वारा ARTO गाज़ियाबाद एवं परिवहन आयुक्त लखनऊ पर 25000 का जुरमाना लगाने हेतु नोटिस

भारत सरकार के द्वारा किसी भी गैस किट निर्मात को सरकार के नियमो के विरुद्ध हाइब्रिड वाहनों को परिवर्तन की आधिकारिक अनुमति...
16/10/2025

भारत सरकार के द्वारा किसी भी गैस किट निर्मात को सरकार के नियमो के विरुद्ध हाइब्रिड वाहनों को परिवर्तन की आधिकारिक अनुमति प्रदान नहीं करने के उपरांत गैर कानूनी रूप से हाइब्रिड को सीएनजी गैस किट पर परिवर्तन करने के लिए ब्लैकलिस्ट करने की प्रक्रिया परिवहन विभाग के द्वारा आरंभ की गई है।

जनसुरक्षा से संबंधित गंभीर विषयों एवं उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए तकनीकी व नियामक धोखे की जानकारी उत्तर प्रदेश क...
30/09/2025

जनसुरक्षा से संबंधित गंभीर विषयों एवं उत्तर प्रदेश सरकार को प्रदान किए गए तकनीकी व नियामक धोखे की जानकारी उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को तत्काल अवगत कराने का कष्ट करें, ताकि शासन स्तर पर आवश्यक संज्ञान लिया जा सके और जनहित में त्वरित, प्रभावी एवं विधिसम्मत कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।
भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश सरकार के साथ किया गया धोखा और लोगो की जान से खिलवाड़ यह कृत्य न केवल भारत सरकार एवं राज्य सरकारों के विधिक आदेशों के प्रतिकूल है, बल्कि इससे प्रत्यक्ष रूप से जनहानि, आग, विस्फोट एवं गंभीर दुर्घटनाओं का खतरा उत्पन्न होता है।
भारत सरकार, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा G.S.R. 625(E), दिनांक 11 अगस्त 2022 के माध्यम से केवल BS-VI मानक वाली पेट्रोल वाहनों में ही सीएनजी किट रेट्रोफिटमेंट की अनुमति प्रदान की गई है पेट्रोल–हाइब्रिड–सीएनजी (ट्राई-फ्यूल) परिवर्तन हेतु कोई अनुमोदित प्रक्रिया निर्दिष्ट नहीं की गई है
वर्ष 2020 – 2024 के दौरान मानकों की खुलेआम अवहेलना करते हुए गैस किट निर्माताओं द्वारा हाइब्रिड वाहनों में बिना किसी तकनीकी परीक्षण एवं औपचारिक प्रमाणन के सीएनजी किट इंस्टाल करना अनैतिक एवं गैर-कानूनी गतिविधि की गई है।
RTO कार्यालयों द्वारा पुष्टि की गई है। जिसके उपरांत भी परिवहन अधिकारियो के द्वारा इस प्रकार के अपराध के लिए चुप्पी अत्यंत ही संदिग्ध है और यह प्रश्न उठाती है कि क्या परिवहन अधिकारियों पर किसी प्रकार का दबाव, निजी लाभ या अनुचित व्यवहार प्रभावी है, जिसके कारण विधिक कार्रवाई रोकी जा रही है
यह विषय केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि जनजीवन की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। अतः आप सभी से अपेक्षा है कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करते हुए इस गंभीर प्रकरण को राज्य के सर्वोच्च कार्यकारी पद तक पहुँचाने में सहयोग प्रदान करें।

FAME-II योजना  अत्यधिक  हानि  /  अवैध  हाइब्रिड  वाहन  रूपांतरण  आरटीओ गाज़ियाबाद  एवं  डीटीसी मेरठ  के अपराध  छुपाने  ए...
20/09/2025

FAME-II योजना अत्यधिक हानि / अवैध हाइब्रिड वाहन रूपांतरण आरटीओ गाज़ियाबाद एवं डीटीसी मेरठ के अपराध छुपाने एवं शिकायतों पर निष्क्रियता
भारत सरकार द्वारा वर्ष 2015 से 02-2025 तक किसी भी वाहन को त्रि-ईंधन (पेट्रोल + इलेक्ट्रिक + CNG) पर संचालित करने हेतु न तो कोई शासनादेश, अधिसूचना, नीति अथवा दिशा-निर्देश जारी किया गया है, न ही MoRTH ने इस प्रकार के रूपांतरण को वैध ठहराया है ।
इसके उलट, गैस किट निर्माताओं ने वर्ष 2019 से 2024 तक हजारों हाइब्रिड वाहनों का अवैध रूपांतरण कराया, जो कि भारतीय मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 52 का प्रत्यक्ष उल्लंघन है ।
IGRS संख्या 40014025025340 में परिवहन अधिकारी, गाज़ियाबाद ने स्वयं स्वीकृति दी है कि हाइब्रिड वाहनों के गैस किट रूपांतरण के उपरांत किसी प्रकार का भी कर राजस्व राज्य सरकार को नहीं सौंपा गया । यह तथ्य स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि वाहन स्वामियों से वसूले गए करों को संबंधित अधिकारियों ने निजी लाभ हेतु रोक रखा है ।
हाइब्रिड वाहनों में अनधिकृत रूप से सीएनजी किट लगाना केवल वित्तीय अपराध नहीं है, बल्कि यह सार्वजनिक सुरक्षा के लिए भी एक गंभीर खतरा है । बिना उचित परीक्षण और अनुमोदन के किए गए ये रूपांतरण वाहनों में आग लगने, विस्फोट होने और अन्य गंभीर दुर्घटनाओं का कारण बन सकते हैं, जिससे नागरिकों की जान जोखिम में पड़ सकती है ।

परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और गैस किट निर्माताओं द्वारा मिलकर जो अवैध “ट्राई–फ्यूल” (पेट्रोल+इलेक्ट्रिक+CNG)  किट  फ...
17/08/2025

परिवहन विभाग के कुछ अधिकारियों और गैस किट निर्माताओं द्वारा मिलकर जो अवैध “ट्राई–फ्यूल” (पेट्रोल+इलेक्ट्रिक+CNG) किट फिटमेंट कराई गई, उससे सरकार का राजस्व और जनता की जान दोनों को जो खतरा पैदा हुआ है, इससे उत्तर प्रदेश राज्य सरकार को करोड़ो का GST का चुना लग गया है। और परिवहन विभाग के अधिकारी मौन है

भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार को करोडो रुपया के राजस्व की हानि प्रदान की गई है ।  HYBIRD CAR'S   में  ELECTRIC MOTOR  ...
29/05/2025

भारत सरकार / उत्तर प्रदेश सरकार को करोडो रुपया के राजस्व की हानि प्रदान की गई है ।
HYBIRD CAR'S में ELECTRIC MOTOR और PETROL ENGINE दोनों होते हैं, जिसके कारण उत्तर प्रदेश में पंजीकृत हाइब्रिड वाहनों पर 50 प्रतिशत रजिस्ट्रीकरण / REGISTRATION FEES के भुगतान में छूट प्रदान की गयी है संभागीय परिवहन गाजियाबाद के अधिकारियों के द्वारा IGRS संख्या 40014025018894 के अनुसार वाहन पंजीकरण के समय HYBRID CAR के निर्धारित मूल्य पर एक बारीय टैक्स के निर्धारण किया जाता है उक्त नियम के अनुसार ही हाइब्रिड वाहनों पर केवल 50 प्रतिशत ROAD TAX और GST सरकार द्वारा प्राप्त किया गया है । CNG निर्माताओं के द्वारा MARUTI के HYBRID CAR'S में battery / ultracapacitor / fuel cell or motor का उपयोग किये गए उपकरणों को निकलने के कारण HYBRID CAR को केवल PETROL CAR में परिवर्तन किया गया है । BHARAT STAGE VI MARUTI ERTIGA SMART HYBRID VXI ENGINE CC 1462 ऐसे अनेको हाइब्रिड वाहनों को CNG GAS KIT पंजीकृत किया गया है परिवहन कार्यालय के द्वारा अपने पत्रों में स्पस्ट रूप से ICAT संस्था का नाम का एवं TAC का उल्लेख करते हुए अवगत करवाया गया है की ICAT संस्था के TAC पत्र के अनुसार ही हाइब्रिड वाहनों को पंजीकृत किया गया है। सड़क परिवहन और राजयमार्गः मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित की गयी अधिसूचना 2016 के अनुसार MV ACT 1988 के नियमो में किये गए संशोधन के अनुसार प्रत्येक HYBRID CAR के रजिस्ट्रीकरण ( RC ) पत्र में परिवर्तन के लिए निर्धारित शुल्क सरकार को CAR OWNER / CNG निर्माताओं के द्वारा किसी भी प्रकार से प्रदान नहीं किया गया है । जिसके कारण उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रिक वाहन निति 2022 के अधिनियम के अनुसार हाइब्रिड वाहनों पर 50 % REGISTRATION FEES के भुगतान में प्रदान की जा रही छूट समाप्त हो जाती है । PETROL CAR पर किसी भी प्रकार की कोई छूट सरकार के द्वारा नहीं प्रदान की गई है। बचे हुए 50 % ROAD TAX किसके पास है । 1 HYBRID CAR पर लगभग 80000 की छूट है उत्तर प्रदेश में ऐसे HYBRID वाहनों की अनुमानित संख्या 5000 से 10000 है 50 % REGISTRATION के भुगतान को किसने और कहाँ और किस माध्यम से सरकार को प्रदान किया है , इसकी जानकारी के लिए
RTO अधिकारियो पता करने पर IGRS पर अवगत करवाया गया है की प्रदेश सरकार को कोई हानि हुई ही नहीं है ।

06/03/2025
06/03/2025

प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रिक वाहन निति 2022 एवं अधिसूचना संख्या 21/2023 /814 से भली-भाँती अवगत होने के पश्चात भी अधिकारियो के द्वारा गैस किट निर्माताओं के साथ मिली-भगत आपसी साठ-जाठ एवं किसी प्रकार के निजी व्यवहार / निजी लाभ के कारण भारत स्टेज VI ( BS 6 ) श्रेणी के HYBRID वाहनों को बिना किसी जांच एवं अधिकृत प्रपत्रो एवं लेआउट प्लान के अपने कार्यालय एवं अपने अधिकार से गैस किट के लिए अधिकृत किया गया एवं संचालन की अनुमति प्रदान की गयी है भारत सरकार / प्रदेश सरकार के सभी प्रकार के नियमो का उल्लंघन करते हुए धोखाधड़ी का कार्य किया गया है जिसके कारण परिवहन कार्यालय के अधिकारियो के द्वारा हाइब्रिड वाहनों को परिवर्तन सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में किया गया है साथ ही साथ करोडो रुपए की राजस्व हानि प्रदान की गयी है जिसकी जानकारी अधिकारियो के द्वारा प्रदेश के मुख्यमंत्री जी तक नहीं प्रदान की जा रही है आप सब से निवेदन है की उत्तर प्रदेश में प्रदेश सरकार को सब से ज्यादा नुकसान परिवहन विभाग के भरस्टाचार के कारण प्रदान करने की जानकारी मुख्यमंत्री जी तक प्रदान करने का कास्ट करे

11/02/2025

उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निर्धारित इलेक्ट्रिक वाहन निति 2022 के अधिनियम के उपनियम (5) के अधीन उत्तर प्रदेश में बैटरी / अल्ट्राकेपिस्टर / ईंधन सेल या मोटर का उपयोग करने वाले ऑटोमोबाइल्स ( HYBRID CARS ) वाहनों पर दिनांक 14/10/2022 से 13/10/2025 03 वर्ष की अवधि में पंजीकृत वाहनों पर 50 % छूट प्रदान की गयी है। उत्तर प्रदेश शासन परिवहन अनुभाग-4 अधिसूचना संख्या -21/2023/814/तीस-4-2023-8(19)/2018 टीसी लखनऊ दिनांक 12 जून, 2023 सूचना प्रदान की गयी है

वर्ष 2022 से 2024 तक छूट को बिना किसी कारण / निर्देश के संभागीय परिवहन कार्यालय के अधिकारियो द्वारा समाप्त करते हुए हाइब्रिड वाहनों के रजिस्ट्रीकरण पत्र ( RC ) वाहन का मूल स्वरूप में बदलाव करते हुए PETROL / HYBRID ( इलेक्ट्रिक ईंधन ) के स्थान पर PETROL / CNG पर पंजीकृत कर दिया गया है I जिसके कारण प्रत्येक हाइब्रिड वाहन पर उत्तर प्रदेश सरकार को 50 % राजस्व की हानि प्रदान की गयी है ? राजस्व की सही प्रकार से गरणा करने पर करोड़ो में जाने की संभावना है ?

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