Bellsonica Employees Union 1983

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मानेसर मजदूरों के न्यूनतम वेतन के साथ अन्य मांगो को लेकर चल रहे आंदोलन में बेलसोनिका यूनियन के कोषाध्यक्ष पिंटू कुमार या...
30/05/2026

मानेसर मजदूरों के न्यूनतम वेतन के साथ अन्य मांगो को लेकर चल रहे आंदोलन में बेलसोनिका यूनियन के कोषाध्यक्ष पिंटू कुमार यादव को आज जमानत मिल गई है। इनके साथ ही आज मुंजाल शोवा के ठेका मजदूर आकाश व इंकलाबी मजदूर केंद्र के साथी श्यामवीर, हरीश व राजू को भी जमानत मिल गई है। आपको ज्ञात होगा कि दिनांक 18.05.2026 को यूनियन के महासचिव अजीत सिंह को जमानत मिली थी।
इस न्याय के संघर्ष में यूनियन के साथ खड़े मजदूरों, न्यायपसंद लोगों, संगठनों, पत्रकारों, छात्रों व वकीलों आदि का यूनियन फिर से धन्यवाद करती है।
संघर्ष अभी जारी है!
इंकलाब जिंदाबाद!

20/05/2026
19/05/2026

बेलसोनिका एम्प्लाइज यूनियन के महासचिव अजीत सिंह जेल से बाहर आते हुए। सभी सहयोगी साथियों का यूनियन फिर से धन्यवाद करती है।

जानते है कि कोर्ट में क्या हुआ?
अदालत में अजीत सिंह की तरफ से वरिष्ठ वकील वृंदा ग्रोवर ने कहा कि जिस दिन हिंसा की बात कही जा रही है, उस दिन अजीत मौके पर मौजूद नहीं थे। उनके खिलाफ हिंसा भड़काने से जुड़ी कोई ठोस सामग्री भी नहीं है।

बचाव पक्ष ने यह भी कहा कि गिरफ्तारी के समय कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया और परिवार को सूचना तक नहीं दी गई।

सुनवाई के दौरान पुलिस ने अदालत में अजीत सिंह के भाषण का वीडियो चलाया। वीडियो में वह मजदूरों के सैलरी और अधिकारों पर बात कर रहे थे।

अदालत ने मौखिक टिप्पणी में कहा कि पुलिस हिरासत जारी रखने के लिए पर्याप्त सामग्री पेश नहीं कर सकी।

इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार, सरकारी वकील ने माना कि हिंसा वाले दिन सिंह घटनास्थल पर मौजूद नहीं थे। हालाँकि, पुलिस ने आरोप लगाया कि उन्होंने एक साज़िश रची थी और घटना से पहले एक व्हाट्सऐप ग्रुप में पोस्ट किए गए मैसेज और एक सार्वजनिक भाषण के ज़रिए मज़दूरों को उकसाया था।

लेकिन, पुलिस द्वारा पेश किए गए इलेक्ट्रॉनिक सबूत कोर्ट में खरे नहीं उतरे। जब जाँच अधिकारी ने कोर्ट में अजीत सिंह के भाषण का एक वीडियो चलाया, तो जज ने पाया कि उसमें “दैनिक ज़रूरतों की बढ़ती कीमतों के मुकाबले कम मज़दूरी के कारण मज़दूरों को पेश आ रही समस्याओं के बारे में अपील के रूप में दिए गए भाषण के अलावा कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था।”

सरकारी पक्ष द्वारा यह स्वीकार करने के बाद कि 4 अप्रैल के भाषण की बाद की ट्रांसक्रिप्शन में भी कुछ भी आपत्तिजनक नहीं था, जज ने फ़ैसला सुनाया कि 13 अप्रैल से सिंह को बिना किसी प्रथम दृष्टया सबूत के जेल में रखना अवैध हिरासत के बराबर था।

कोर्ट ने कहा, “उन्हें गिरफ़्तार करने का कोई सबूत नहीं दिखाया गया है और वे 13.04.2026 से हिरासत में हैं। यह बिना किसी सबूत के आवेदक-आरोपी की अवैध हिरासत के बराबर है… प्रथम दृष्टया, आज तक आवेदक-आरोपी के ख़िलाफ़ कोई भी आपत्तिजनक सबूत नहीं दिखाया गया है।”

आरोपी की वकील वृंदा ग्रोवर ने दलील दी कि अजीत सिंह, जिनकी सेवाएँ उनके नियोक्ता द्वारा तब से समाप्त कर दी गई हैं, को 12-13 अप्रैल की दरमियानी रात को उनके गुड़गाँव स्थित घर से उठाया गया था, लेकिन पुलिस उन्हें गिरफ़्तारी के आधार बताने में नाकाम रही।

94/2026 FIR में मानेसर, गुड़गांव से कुल 17 साथी है। जिसमें से पहले अंकित और दूसरे अजीत सिंह की बेल हो चुकी है और 15 साथी अभी भी जेल में है।

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बेलसोनिका एम्प्लाइज यूनियन के महासचिव अजीत सिंह को आज गुड़गांव सेशन कोर्ट माननीय गगन गीत कौर की अदालत से जमानत मिल गई है...
18/05/2026

बेलसोनिका एम्प्लाइज यूनियन के महासचिव अजीत सिंह को आज गुड़गांव सेशन कोर्ट माननीय गगन गीत कौर की अदालत से जमानत मिल गई है। इसमें बहुत से जनसंगठनों, क्रांतिकारी संगठनों, किसान संगठनों, महिला संगठन, वकीलों, पत्रकारों व छात्रों आदि ने अपनी अपनी भूमिका निभाई। बहुत सारे लोगों ने इस न्याय की लड़ाई हेतु आर्थिक सहयोग भी दिया है। इस लड़ाई हेतु जन संगठनों, यूनियनों, ट्रेड यूनियनों, न्याय प्रिय लोगों, मजदूरों, छात्रों व किसानों आदि द्वारा सभा, प्रदर्शन व ज्ञापन आदि के कार्यक्रम आयोजित किए गए, इन सभी कार्यवाहियों को करने वालों को बेलसोनिका एम्प्लाइज यूनियन की ओर से तहेदिल से धन्यवाद!
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मानेसर मजदूर आंदोलन में गिरफ्तार मजदूर नेताओं के परिजनों के newslaundry को दिए गए बयान....
11/05/2026

मानेसर मजदूर आंदोलन में गिरफ्तार मजदूर नेताओं के परिजनों के newslaundry को दिए गए बयान....

As police move to link the Manesar and Noida unrest, a Gurugram court has summoned Aaditya Anand — whom authorities have described as one of the “masterminds” of the Noida protests.

कौन है पिंटू?उनकी धर्मपत्नी रूबी का न्यूज़लॉन्ड्री को दिया गया बयान।
08/05/2026

कौन है पिंटू?
उनकी धर्मपत्नी रूबी का न्यूज़लॉन्ड्री को दिया गया बयान।

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