Laxmi Bajaj

Laxmi Bajaj Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Laxmi Bajaj, Automotive Dealership, opp. Naveen Galla Mandi Charkhari by pass Road, Mahoba.

23/05/2020
21/05/2020

महोबा - सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक खुलेंगी दुकाने....अन्य नियमो का भी करना होगा पालन....देखे लिस्ट...घर से निकलने से पहले इन नियमो का करना होगा पालन....डीएम

*लॉक डाउन 4.0 के दौरान 31 मई तक समस्त शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, जिम, शॉपिंग मॉल व सामाजिक, राजनैतिक, एवं धार्मिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगीं-डीएम*
*लॉक डाउन, सोशल डिस्टेंसिन्ग एवं मास्क लगाने आदि का पालन न करने वालों पर होगी कार्रवाही-डीएम*

*महोबा,20 मई 2020* जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी ने लॉक डाउन 4.0 हेतु जारी आदेश में जानकारी दी कि जनपद में 31 मई तक समस्त शैक्षणिक संस्थान, धार्मिक स्थल, जिम, शॉपिंग मॉल व सामाजिक, राजनैतिक, एवं धार्मिक गतिविधियां निषिद्ध रहेंगीं।उन्होंने बताया कि शांय 7 बजे से सुबह 7 बजे तक किसी व्यक्ति, वाहन आदि का आवागमन निषिद्ध रहेगा।इस दौरान धारा-144 का कड़ाई से अनुपालन कराया जाएगा।कण्टेन्मेंट जोन के बाहर समस्त प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों की सशर्त अनुमति होगी। उन्होंने बताया कि टाइल्स , हैण्डपम्प , सेनेटरी , सरिया , लोहा , पेण्ट्स की दुकानें , गुम्मा ( इटें ) , बजरी ( बालू ) , सीमेण्ट , ऑपटीशियन , गैस , चूल्हा रिपेयरिंग , हवा पंक्चर टायर टयूब , कोयला एवं पत्थर की टालें , ऑटोमोबाइल्स पार्ट्स एवं सर्विस सेण्टर , टॉयर की दुकानें , कम्पयूटर फोटो स्टेट , मोबाइल , मोबाईल रिपयेरिंग , प्रिटिंग प्रेस , टेण्ट हाउस , बैल्डिंग एवं खराब मशीनों की दुकानें , मेडीसन , क्लीनिक , किराना की दुकान , दूध की दुकान , बेकरी , स्टेशनरी की दुकानें साप्ताहिक बन्दी को छोड़कर कन्टेन्मेन्ट जोन की परिधि के बाहर प्रत्येक दिन सुबह 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक खोली जायेगी तथा उनके द्वारा मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुये सोशल डिस्टेन्सिंग का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।कपड़े की दुकानें ( रेडीमेड कपड़ा , साड़ी , कपड़ा , फैन्सी स्टोर ) मंगलवार , वृहस्पतिवार , शनिवार को सुबह 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक खोली जायेगी तथा सोना - चांदी , आर्टिफिशियल ज्वैलरी , घड़ी , बर्तन , जनरल स्टोर , काँच की चूड़ियां , जूते की दुकान , क्राकरी की दुकानें सोमवार , बुधवार , शुक्रवार को सुबह 10.00 बजे से सांय 06.00 बजे तक खोली जायेगी।सभी के द्वारा मास्क एवं सेनेटाईजर का प्रयोग करते हुये सोशल डिस्टेन्सिंग का शतप्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
डीएम ने कहा कि जनपद में जो भी दुकाने खुलेगी , उनके समस्त दुकानदारों को फेस कवर / मास्क लगाना होगा , ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं दुकान में सेनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी , जिससे कि आने वाले समस्त व्यक्तियों को संक्रमण से बचाया जा सके। किसी भी खरीददार को , यदि उसने मास्क नही पहना है , तो उसे बिक्री नही की जायेगी। ग्रामीण क्षेत्र में एवं नगर पालिका क्षेत्र में कन्टेनमेन्ट जोन के बाहर सभी दुकानों को उपरोक्त बिन्दुओं में दिये गये निर्देशानुसार खोलने की अनुमति होगी। शहरी क्षेत्र में कोई भी साप्ताहिक मण्डी नही लगेगी तथा ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक मण्डी सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ लगायी जा सकती है।रेस्टोरेंट में केवल होम डिलीवरी की अनुमति है। यहां पर बैठकर खाना पूर्णतया निषिद्ध है। मिठाई की दुकान खोलने की अनुमति है ,परन्तु मिठाई की दुकान में केवल बेचने का कार्य किया जायेगा ,दुकानों में बैठकर खाना पूर्णतया निषिद्ध है । बारातघर खोले जायेगे ,लेकिन शादी के लिये पूर्व अनुमति लेना आवश्यक है शादी में 20 लोगो से ज्यादा व्यक्तियों के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं है। स्ट्रीट बेण्डर / पटरी व्यवसायी को अपना कार्य करने की अनुमति है , लेकिन उन्हें अपना फेस मास्क एवं ग्लब्स का इस्तेमाल करना होगा एवं उनको सोशल डिस्टेन्सिंग का पालन करते हुये केवल खुले स्थानो पर बिक्री की अनुमति होगी । ऐसे खुले स्थानों का चयन सम्बन्धित नगर निकाय द्वारा किया जायेगा। नर्सिग होम एवं प्राईवेट अस्पतालों को इमरजेन्सी एवं आवश्यक ऑपरेशन करने हेतु स्वास्थ्य विभाग की अनुमति के उपरान्त तथा समस्त सुरक्षा उपकरण एवं प्रशिक्षण के बाद खोलने की अनुमति दी जायेगी।चार पहिया वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त 02 व्यक्तियों को ही चलने की अनुमति है , यदि परिवार के बच्चे है , तो दो बच्चो तक अतिरिक्त अनुमति है। बाइक सवार व्यक्तियों को अकेले चलने की अनुमति है , लेकिन यदि महिला पीछे बैठी है , तो उसको भी अनुमति होगी , लेकिन बाइक सवार समस्त व्यक्तियों को हेलमेट पहनना अनिवार्य है। थ्री व्हीलर वाहन में ड्राईवर के अतिरिक्त 02 व्यक्तियों तक ही चलने की अनुमति होगी । ऐसे वाहनों में समस्त यात्रियों को मास्क व फेस कवर पहनना अनिवार्य है। प्रिन्टिंग प्रेस एवं ड्राई क्लीनर्स आदि की दुकानों को सोशल डिस्टैन्सिंग का पालन करते हुये मास्क एवं सेनेटाइजर के प्रयोग के साथ खुलने की अनुमति दी जाती है।आरोग्य सेतु एवं आयुष कवच कोविड ऐप को कार्यालयों एवं कार्य स्थलों पर समस्त कर्मचारियों / कार्मिकों को अपने मोबाइल फोन पर डाउनलोड कराया जाय। राज्य के अन्दर एवं राज्य से बाहर चिकित्सा व्यवसायी ( मेडिकल प्रोफेसनल्स ) नर्स एवं पैरा मेडिकल स्टाफ , सफाई - कार्मिक और एम्बुलेन्स को बिना किसी प्रतिबंध के साथ आवागमन की अनुमति होगी।समस्त प्रकार के माल , माल परिवहन ( खाली ट्रकों सहित ) को परिवहन के आवागमन की अनुमति होगी।
*सार्वजनिक स्थलों पर निम्नवत प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा*
०सार्वजनिक स्थानों पर फेसकवर / मास्क लगाना अनिवार्य है ।
०सार्वजनिक स्थलों / सार्वजनिक परिवहन के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार सोशल डिस्टेन्सिंग का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित करायें ।
०कोई भी संगठन / आयोजक सार्वजनिक स्थल पर एक साथ 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा नही करेगा।
०शादी सम्बन्धी आयोजनों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही होगी । शादी के आयोजन के लिये पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है ।
०अन्तिम संस्कार से सम्बन्धित गतिविधियों में सोशल डिस्टेन्सिंग सुनिश्चित की जायेगी एवं 20 से अधिक व्यक्तियों के इकट्ठा होने की अनुमति नही है।
०सार्वजनिक स्थानों पर थूकना जुर्माने के साथ दण्डनीय है ।
०सार्वजनिक स्थान पर मदिरा पान का उपभोग निषिद्ध होगा। इनकी विक्री से सम्बन्धित दुकानों पर कम से कम एक दूसरे से 06 फिट ( 2 गज की दूरी ) सुनिश्चित की जाय और एक समय पर 05 से अधिक व्यक्तियों को इकट्ठा होने की अनुमति नहीं है।
*कार्य स्थलों पर निम्नवत प्रोटोकॉल का अनुपालन किया जायेगा*
०कार्य स्थल पर फेसकवर / मास्क लगाना अनिवार्य है ।इस हेतु मास्क आदि का पर्याप्त स्टाक रखें ।
०कार्य स्थल के उत्तरदायी अधिकारी गाइडलाइन्स के अनुसार कार्य स्थल और तत्सम्बन्धी परिवहन के साधन में सोशल डिस्टेन्सिंग का कडाई से अनुपालन सुनिश्चित करें ।
०कार्य स्थल पर शिफ्ट के मध्य उचित समयान्तर , भोजनावकाश के समय एक साथ इकट्ठा न होने दिया जाय। प्रवेश / निकासी एवं कामन प्लेस पर ०थर्मल स्कैनिंग , हैण्डवास / सेनेटाईजर की व्यवस्था किया जाना अनिवार्य है।
०सम्पूर्ण कार्य स्थल क्षेत्र में जन - प्रशाधन आदि स्थानो पर लगे दरवाजे / हैण्डल आदि का निरन्तर सेनेटाईजेशन किया जायेगा ।
०निजी / सरकारी कार्यालयों / संगठनों के प्रमुख विभागाध्यक्ष समस्त कार्मिकों के लिये आरोग्य सेतु ऐप का 100 प्रतिशत कवरेज सुनिश्चित किया जाय।
० बैठक ( जिनमें ज्यादा व्यक्तियों के इकट्ठा / उपस्थिति होने की स्थिति हो ) न की जाये ।
०कार्य स्थलो पर नजदीकी क्षेत्रो में कोविड -19 के लिये अधिकृत हास्पिटल आदि की सूची उपलब्ध रखें , जिससे यदि किसी कार्मिक में कोविड -19 के लक्षण पाये जाये तो उसे तत्काल चिकित्सा उपलब्ध करायी जा सके।
० ऐसे कार्मिक / कार्मिकों के लिये जिनमें कोविड -19 के लक्षण हो को , जब तक इलाज हेतु अस्पताल में न भेज दिया जाये , उन्हें आइसोलेट करने के लिये क्वारन्टाईन सेन्टर चिन्हित कर लिये जाये ।
०व्यक्तिगत / सार्वजनिक परिवहन की व्यवस्था न होने पर उचित परिवहन सुविधा सोशल डिस्टेन्सिंग के साथ उपलब्ध रहनी चाहिये ।
० समुचित साफ - सफाई एवं स्वच्छता के सम्बन्ध में आवश्यक ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाये।
जिला मजिस्ट्रेट ने कहा कि समस्त उप जिला मजिस्ट्रेट उपर्युक्त रोकथाम के उपायों को क्रियान्वित करने के लिये अपनी - अपनी तहसील क्षेत्रान्तर्गत Incident Commanders के रूप में तैनात किये जाते हैं , जो अपने स्थानीय क्षेत्राधिकार में उपर्युक्त उपायों को लागू करने के लिये उत्तरदायी होंगे।

*सूचना विभाग द्वारा जनहित में जारी*

20/05/2020

*सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण ( मास्क ), गमछा, रूमाल या दुपट्टा / स्कार्फ न पहनने पर या थूकने तथा दुपहिया वाहन पर पिछली शीट पर किसी व्यक्ति को बैठाये पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान -डीएम*

*महोबा, 20 मई 2020* कोविड -19 की महामारी के संक्रमण की रोकथाम हेतु आम जनमानस को सचेत करते हुए जिला मजिस्ट्रेट अवधेश कुमार तिवारी ने कहा कि किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण ( मास्क ) , गमछा , रूमाल या दुपट्टा / स्कार्फ न पहनने पर या थूकने तथा दुपहिया वाहन पर पिछली शीट पर किसी व्यक्ति को बैठाये पाये जाने पर जुर्माने का प्राविधान किया गया है।
जिलाधिकारी ने बताया कि महामारी के दौरान सेवारत किसी स्वास्थ्य देखभाल सेवाकर्मी के विरूद्ध किसी व्यक्ति द्वारा किए गए हिंसात्मक कार्य अथवा महामारी के दौरान किसी सम्पत्ति की किसी प्रकार की क्षति या नुकसान करने के कारण वह , भारत सरकार द्वारा जारी महामारी ( संशोधन ) अध्यादेश, 2020 के अधीन दण्डनीय होगा। उन्होंने जानकारी दी कि किसी व्यक्ति द्वारा किसी सार्वजनिक स्थान पर अथवा घर से बाहर मुखावरण ( मास्क ) , गमछा , रूमाल या दुपट्टा / स्कार्फ न पहनने पर या थूकने पर प्रथम एवं द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू .100 ( सौ रूपये मात्र ), तृतीय बार तथा प्रत्येक अनुवर्ती बार के लिए जुर्माना रू 500 ( पांच सौ रूपये मात्र ) लगाया जाएगा।ऐसे व्यक्ति , जो कोविड -19 से पीड़ित न हो, द्वारा लॉक डाउन का उल्लंघन किये जाने पर प्रथम बार के लिए न्यूनतम जुर्माना रू 100 ( सौ रूपये मात्र ) , जो रू 500 ( पांच सौ रूपये मात्र ) तक हो सकता है, द्वितीय बार के लिए जुर्माना रू 500 ( पांच सौ रूपये मात्र ) , जो रू 1000 ( एक हजार रूपये मात्र ) तक हो सकता है,द्वितीय बार के पश्चात् प्रत्येक उल्लंघन या पुनरावृत्ति के लिये जुर्माना रू 1000 ( एक हजार रूपये मात्र ) लिया जाएगा।
उन्होंने बताया कि दुपहिया वाहन पर पिछली सीट पर यात्रा करने पर प्रथम बार के लिये जुर्माना रु .250 ( दो सौ पचास रूपये मात्र ), द्वितीय बार के लिये जुर्माना रू 500 ( पांच सौ रूपये मात्र ), तृतीय बार के लिये जुर्माना रू 1000 ( एक हजार रूपये मात्र ), तृतीय बार के पश्चात् वाहन चलाने का लाईसेंस निरस्त कर दिया जाएगा।उन्होंने कहा कि विशेष परिस्थितियों में कार्यपालक मजिस्ट्रेट की अनुमति लेकर दुपहिया वाहन पर दो व्यक्ति उस दशा में यात्रा कर सकेंगे कि पीछे बैठे व्यक्ति को हेलमेट, जिससे पूरा चेहरा ढकता हो,के अतिरिक्त मुखावरण एवं ग्लब्स भी लगा हो।
डीएम ने समस्त एसडीएम एवं सीओ को निर्देशित किया है कि उक्त नियमों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

*सूचना विभाग द्वारा जनहित में जारी*

20/05/2020
बुंदेलखंड (bundelkhand) के महोबा जिले में अब कोरोना की दस्तक पहुंची, अभी तक पूरी तरह महफूज रहे महोबा (mahoba) में भी दो ...
01/05/2020

बुंदेलखंड (bundelkhand) के महोबा जिले में अब कोरोना की दस्तक पहुंची, अभी तक पूरी तरह महफूज रहे महोबा (mahoba) में भी दो स्वास्थ्य कर्मियों में कोरोना पॉजिटिव (covid-19) मिलने से हड़कंप मच गया है। जिला अस्पताल के दोनों कर्मचारियो को आइसोलेशन वार्ड में भर्ती कराया गया है। जनपद में कोरोना की दस्तक होने से प्रशासन सतर्क हो गया है। आपको बता दे कि 29 अप्रैल को जिला अस्पताल के 17 कमर्चारियों के सैंपल जांच को भेजे गए थे। जिसमें जिला अस्पताल के दो आउट सोर्सिंग कर्मचारी शहर के भतीपुरा निवासी सनी खान (सलीम) और विश्व दीपक पांडेय (रिंकु) निवासी गांधीनगर की पॉजिटिव रिपोर्ट (corona positive) आई है। इसमें सनी वार्ड ब्वाय व विश्व दीपक मेडिसिन विभाग में कार्य करते हैं। सीएमएस आरपी मिश्रा ने इसकी पुष्टिकी है। डीएम और एसपी ने जिले को हॉट स्पॉट घोषित कर दिया है।

कृपया घर पर रहें और सुरक्षित रहें

20/04/2020

प्रिय ग्राहक,
हम आशा करते है कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे । महोबा जिले में बजाज की मोटरसाइकिल की सर्विस , सेल्स और फाइनेंस से सम्बंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे हेल्पलाइन न. पर संपर्क करें।

*लक्ष्मी बजाज महोबा*
सुरेन्द्र तिवारी (सर्विस मैनेजर) +91-7754994864,7905777066
नरोत्तम सिंह (सेल्स मैनेजर)
+91-8601715818
दीपेंद्र सेन (सर्विस एडवाइजर) +91-7752927247
✓1- विंध्यवासिनी मोटर्स, पनवाड़ी
+91 8931871063
✓2- अली मोटर्स, बेलाताल
+91 9450172215
✓3- श्यामा मोटर्स, खरेला
+91 9140216469,+91-6306462093
✓4- अमृता मोटर्स, चरखारी
+91 7800411223
✓5- सोनी मोटर्स, कुलपहाड़
+917355405636
✓6- न्यू शिवहरे मोटर्स, कबरई
+91-7706025228,7523925924
✓7- माँ लक्ष्मी मोटर्स, अजनर
+91-6392750996

अगर आपको हमारे किसी भी हेल्पलाइन नंबर से सही जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई है या कोई असुविधा हुई है तो तुरंत हमारे सबसे ऊपर *लक्ष्मी बजाज महोबा* के दिए गए नम्बर पर संपर्क करें हम आपकी पूरी सहायता करने का प्रयास करेंगे।

हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे।अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के...
19/04/2020

हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार सुरक्षित होंगे।
अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए हमारे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें।
सुरेन्द्र तिवारी (वर्कशॉप मैनेजर)
(+91-7754994864)
(+91-7905777066)

दीपेंद्र कुमार (सर्विस एडवाइजर)
(+91-7752927247)

धन्यवाद

घर पर रहें।
सुरक्षित रहें।

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Opp. Naveen Galla Mandi Charkhari By Pass Road
Mahoba
210427

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+919721172200

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